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Chamoli News: पंप हाउस से चोरी के मामले में दो आरोपियों की जमानत मंजूर
Mon, 26 Oct 2026 04:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Mon, 26 Oct 2026 04:37 PM IST
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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। नारायणबगड़ के पंती में जल संस्थान के पंप हाउस से चोरी के दो अन्य आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश (शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग) विंध्याचल सिंह की अदालत ने सहादत और मोबिन निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। दोनों आरोपी करीब दो लाख रुपये का सामान चोरी करने के आरोप में जेल में बंद थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपियों पर अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 18 मई 2026 की रात पंप हाउस से स्टार्टर पैनल, 50 मीटर केबल और एक्सटेंशन बोर्ड चोरी करने का आरोप है। मामले में थराली थाने में 21 अगस्त को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि घटना 18 मई की बताई गई है जबकि प्राथमिकी करीब तीन माह बाद दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का स्पष्ट कारण भी प्राथमिकी में नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सहादत और मोबिन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने दोनों आरोपियों को 40-40 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो-दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए।
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कर्णप्रयाग। नारायणबगड़ के पंती में जल संस्थान के पंप हाउस से चोरी के दो अन्य आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश (शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग) विंध्याचल सिंह की अदालत ने सहादत और मोबिन निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। दोनों आरोपी करीब दो लाख रुपये का सामान चोरी करने के आरोप में जेल में बंद थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपियों पर अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 18 मई 2026 की रात पंप हाउस से स्टार्टर पैनल, 50 मीटर केबल और एक्सटेंशन बोर्ड चोरी करने का आरोप है। मामले में थराली थाने में 21 अगस्त को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि घटना 18 मई की बताई गई है जबकि प्राथमिकी करीब तीन माह बाद दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का स्पष्ट कारण भी प्राथमिकी में नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सहादत और मोबिन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने दोनों आरोपियों को 40-40 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो-दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए।
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