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दहेज उत्पीड़न में पति को छह माह का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Sat, 11 Jul 2015 01:17 AM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमणि राय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। बागेश्वर तहसील के भटोली गांव निवासी हेमा देवी ने अपने पति विपिन चंद्र भट्ट, ससुर हरीश चंद्र भट्ट और देवर नवीन चंद्र भट्ट के खिलाफ कुुछ समय पूर्व धारा 498 ए और 323 के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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परिजनों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद बाद तीनों को जमानत मिल गई। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था।
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सीजेएम चंद्रमणि राय ने गत दिवस इस मामले में फैसला सुनाते हुए पति विपिन चंद्र भट्ट को धारा 498 ए में छह माह के कारावास पांच हजार रुपये अर्थ दंड, धारा 323 में तीन माह की कारावास एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। साक्ष्यों के अभाव में ससुर और देवर को दोष मुक्त कर दिया है।
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