फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   court news in district.

Bageshwar News: कूटरचित प्रमाणपत्र से योजना का लाभ लेने वाले दो को एक-एक साल की सजा

Thu, 01 May 2025 11:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 01 May 2025 11:56 PM IST
विज्ञापन
court news in district.
बागेश्वर। जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने दो लोगों को कूटरचित प्रमाणपत्र लगाकर योजना का लाभ लेने का दोषी पाया। दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। बाद में अदालत ने सदाचरण की परिवीक्षा पर दोनों को सजा से मुक्त कर दिया।
विज्ञापन

पुष्कर सिंह निवासी ग्राम लाहुर कपकोट और जसौद सिंह निवासी बिजौरीझाल बागेश्वर पर आरोप था कि उन्होंने नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए गलत प्रमाणपत्र का उपयोग किया। दोनों के 2022-23 में योजना के आवेदन के दौरान दस्तावेजों में गलत आय प्रमाणपत्र लगाने की शिकायत की गई। शिकायत के बाद बागेश्वर के तहसीलदार ने मामले की जांच की। जांच में गलत दस्तावेज पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों के खिलाफ 18 अप्रैल 2023 को थाना बागेश्वर में धारा- 420 और 460 में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने साक्ष्यों को सुनकर और पत्राविलयों का देखकर दोनों को दोषी पाया। न्यायालय ने उन्हें एक-एक साल की सजा सुनाकर सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed