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Bageshwar News: चरस तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
Fri, 20 Oct 2023 03:03 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
Published by: हीरा मेहरा
Updated Fri, 20 Oct 2023 03:03 PM IST
सार
विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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11 मई 2022 को पुलिस टीम आरे बाईपास पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें कपकोट की तरफ से एक युवक पैदल आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक थैला था। वह द्यांगण बाईपास की ओर चला गया। सीओ अंकित कंडारी के समक्ष तलाशी लेने पर कपकोट के ग्राम वाछम निवासी आरोपी भगत सिंह दानू उर्फ भरत के पास से 1.519 किलो चरस मिली। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी कर 10 गवाह पेश कराए। गवाहों के बयान, विधि विज्ञान केंद्र की परीक्षण आख्या और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
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वन उपज तस्करी के पांच आरोपी दोषमुक्त
अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने वन उपज तस्करी के पांच आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। इनमें जिला नैनीताल के मुक्तेश्वर निवासी चंदन नेगी, लोकेश सिंह, ग्राम सिराड़ निवासी राहुल सिराड़ी, लमगड़ा निवासी पूरन सिंह और चंदन सिंह शामिल हैं।
आरोपियों के अधिवक्ता शेखर लखचौरा, भूपेंद्र मियान, सुनील कुमार, गजेंद्र मेहता ने बताया कि 17 मार्च 2019 को चायखान के पास लमगड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका तो उसमें सवार पांच व्यक्ति भाग गए। तलाशी में ट्रक से 59 कट्टे सूखा लीसा, 117 बोरे गुलिया और चीड़ का छिलका बरामद हुआ। बृहस्पतिवार को फैसला आया। न्यायालय ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद पांचों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।