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चरस तस्कर को 10 वर्ष की कठोर कारावास
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बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुुसार 21 सितंबर 2019 की रात्रि 2.45 बजे पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि जजी तिराहे नदी गांव की ओर से एक व्यक्ति अमसरकोट जाने वाले मार्ग की ओर जा रहा है। उसके हाथ में नीले रंग का झोला है। उसने नीले रंग की टीशर्ट और नेकर पहना है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक महेश चंद्र जोशी की मौजूदगी में अभियुक्त की तलाशी ली गई। उसके थैले से एक किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी ने अपना पुष्कर सिंह पुत्र कुंजर सिंह निवासी वाछम थाना कपकोट (बागेश्वर) बताया।
अभियुक्त से बरामद चरस का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया। परीक्षण में चरस होना सिद्ध हुआ। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से उप निरीक्षक महेंद्र प्रसाद समेत 10 गवाह परीक्षित कराए गए। मामले के परीक्षण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोप सही पाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही एक वर्ष के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की।
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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुुसार 21 सितंबर 2019 की रात्रि 2.45 बजे पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि जजी तिराहे नदी गांव की ओर से एक व्यक्ति अमसरकोट जाने वाले मार्ग की ओर जा रहा है। उसके हाथ में नीले रंग का झोला है। उसने नीले रंग की टीशर्ट और नेकर पहना है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक महेश चंद्र जोशी की मौजूदगी में अभियुक्त की तलाशी ली गई। उसके थैले से एक किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी ने अपना पुष्कर सिंह पुत्र कुंजर सिंह निवासी वाछम थाना कपकोट (बागेश्वर) बताया।
अभियुक्त से बरामद चरस का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया। परीक्षण में चरस होना सिद्ध हुआ। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से उप निरीक्षक महेंद्र प्रसाद समेत 10 गवाह परीक्षित कराए गए। मामले के परीक्षण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोप सही पाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही एक वर्ष के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की।
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