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निकाय चुनाव के चलते बागेश्वर में धारा 144 लागू
Updated Sat, 20 Oct 2018 11:57 PM IST
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बागेश्वर। निकाय चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र बागेश्वर में धारा 144 लागू कर दी है। जो 20 अक्तूबर 2018 से 20 नवंबर 2018 तक प्रभावी रहेगी।
एसडीएम व रिटर्निंग आफीसर राकेश तिवारी ने बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व सभी समुदायों में सौहार्द बनाये रखने हेतु असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। यह प्रतिबंध सार्वजनिक यातायात स्थानों, बस स्टेशन, धार्मिक स्थल, सरकारी /अर्द्धसरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, धार्मिक पर्व, शादी, मृत्यु, सामाजिक अवसरों के परंपरागत आयोजनों व राजकीय कार्यों पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। राजनीतिक दल, व्यक्ति, वर्ग समुदाय या संस्था आदि लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की बैठक, सार्वजनिक जनसभा नहीं करेंगे और न ही कोई जलूस निकालेगा।
एसडीएम व रिटर्निंग आफीसर राकेश तिवारी ने बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व सभी समुदायों में सौहार्द बनाये रखने हेतु असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। यह प्रतिबंध सार्वजनिक यातायात स्थानों, बस स्टेशन, धार्मिक स्थल, सरकारी /अर्द्धसरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, धार्मिक पर्व, शादी, मृत्यु, सामाजिक अवसरों के परंपरागत आयोजनों व राजकीय कार्यों पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। राजनीतिक दल, व्यक्ति, वर्ग समुदाय या संस्था आदि लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की बैठक, सार्वजनिक जनसभा नहीं करेंगे और न ही कोई जलूस निकालेगा।
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