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निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराना सुनिश्चित करें कार्मिक: डीएम

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Mar 2019 11:11 PM IST
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निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराना सुनिश्चित करें कार्मिक: डीएम
बागेश्वर। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने मतदान के लिए तैनात जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट व पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष व शांतिपूर्वक मतदान कराने की अपील की। कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान कराना हम सबका दायित्व है।
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मंगलवार को पीजी कालेज सभागार में मतदान कार्मिकों को ईवीएम व वीवीपैट संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ने कहा कि सभी मतदान कार्मिक कार्य में दक्ष हैं फिर भी उन्हें निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करना होता है। किसी भी समस्या के लिए नोडल अधिकारी व अन्य उच्चाधिकारियों से मदद लें। मतदान कर्मी मादक पदार्थ का सेवन न करें।
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कहा वीवीपैट मशीन बेहद संवेदनशील है इसके इस्तेमाल में लापरवाही न बरतें। दिव्यांग मतदाताओं व गर्भवती महिला मतदाताओं के साथ शालीनता के साथ पेश आएं तथा उन्हें हरसंभव मदद करें। सभी कार्मिक आपसी समन्वय स्थापित करें। प्रशिक्षण में एसडीएम राकेश तिवारी, एसडीएम कपकोट प्रमोद कुमार, नोडल अधिकारी कार्मिक केएन तिवारी, डीएसओ अरुण वर्मा, समन्वयक प्रशिक्षण/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. उदय शंकर, मास्टर ट्रेनर दीप जोशी, डॉ. राजीव जोशी, केवलानंद कांडपाल, सहायक नोडल अधिकारी नरेश शर्मा आदि थे।
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मतदाता पहचान के आठ वैकल्पिक दस्तावेज
बागेश्वर। लोक सभा चुनाव के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में आठ वैकल्पिक दस्तावेजों की सुविधा प्रदान की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम राहुल गोयल ने बताया कि फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में आठ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज निर्धारित किये हैं।


बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों, डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड सहित किसी भी एक दस्तावेज को प्रस्तुत कर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
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