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पशु क्रूरता मामले में दो को तीन-तीन साल की कैद

Sat, 05 Jan 2019 11:09 PM IST
Almora desk अमर उजाला ब्यूरो  अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो  अल्मोड़ा। Published by: Almora desk Updated Sat, 05 Jan 2019 11:09 PM IST
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पिकप वाहन में सात गौ वंशीय पशुओं को निर्दयतापूर्वक ठूंस कर ले जाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण धर्मेंद्र शाह ने दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 14-14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल गौतम ने मामले में पांच गवाह पेश किए। 
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यह था मामला : पुलिस को चेकिंग के दौरान 19 जून 2014 को मरचूला मोटर मार्ग पर चेकिं ग के दौरान पुलिस ने पिकप वाहन (यूपी21-एएन-7480) में सात गौ वंशीय पशुओं को निर्दयतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर लदा पाया। इस मामले में पुलिस ने शान मोहम्मद और परवेज आलम के खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भतरौंजखान थाने में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। 
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चोरी के मामले में अभियुक्त को छह माह की कैद
अल्मोड़ा। देघाट बाजार में जनवरी 2015 में कपिल कम्यूनिकेशन की दुकान में हुई चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेेट भिकियासैंण धर्मेंद्र शाह ने अभियुक्त को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 
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20 जनवरी 2015 को कपिल कम्यूनिकेशन के स्वामी इंद्र सिंह दुकान बंद कर घर को चले गए थे। देर रात दुकान से 2.65 लाख रुपये के मोबाइल, रिचार्ज कूपन और पांच हजार रुपये की नकदी चोरी हो गई। मामले में गिरीश चंद्र का नाम सामने आने पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल गौतम ने इस मामले में छह गवाह पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह ने आईपीसी की धारा 380 के तहत अभियुक्त गिरीश चंद्र को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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