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रोस्टेड सिवईयां निर्माता दिल्ली की कंपनी पर 45 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Tue, 29 Mar 2016 10:42 PM IST
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अभिनिर्णायक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट इला गिरि ने अधोमानक रोस्टेड सिवइयां पाए जाने पर निर्माता कैरी फूड्स कंपनी 36/19 भाग्य विहार रानीखेरा मुंडखा दिल्ली पर 45 हजार और अल्मोड़ा निवासी विक्रेता पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने लाला बाजार अल्मोड़ा के दुकानदार अजीम (निवासी चौघानपाटा) की दुकान से कैरी फूड्स 36/19 भाग्य विहार रानीखेरा मुंडखा दिल्ली द्वारा निर्मित रोस्टेड सिवइयां का सैंपल लिया। सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच में नमूना मानकों में फेल पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 31 अक्तूबर 2015 को अभिनिर्णायक अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट) के न्यायालय में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा एवं खाद्य मानक, खाद्य सहयोज्य आदि धाराओं में मामला दर्ज कराया।
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अभिनिर्णायक अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन करने और विपक्षीगणों की दलीलों को सुना। विपक्षीगणों ने न्यायालय में अपराध को स्वीकार कर क्षमा चाही। न्यायालय ने निर्माता कैरी फूड्स पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि विक्रेता अल्मोड़ा चौघानपाटा निवासी पर मिसब्रांड उत्पाद बेचने का दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभिनिर्णायक अधिकारी ने भविष्य में इस प्रकार पुनरावृत्ति नहीं करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने जुर्माने की धनराशि को निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अभिनिर्णायक अधिकारी के नाम जमा करने का आदेश दिया है।