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भैंस मरने पर बीमा कंपनी को 40 हजार भुगतान के आदेश

Thu, 31 Mar 2016 12:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अल्मोड़ा।
ब्यूरो/अमर उजाला, अल्मोड़ा। Updated Thu, 31 Mar 2016 12:59 AM IST
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Ordered to pay 40 thousand
कोर्ट का आदेश - फोटो : अमर उजाला

अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने नैनी बाराकोट निवासी एक व्यक्ति की भैंस मर जाने पर  न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी से पीड़ित को बीमा राशि के 30 हजार रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए पांच हजार और वाद व्यय के तौर पांच हजार रुपये सहित कुल 40 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 

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नैनी बाराकोट निवासी गौर राम ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करके कहा था कि उसने बैंक से कर्ज लेकर भैंस खरीदी जिसका न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एलआर साह रोड अल्मोड़ा से बीमा कराया था। इस भैंस के कान में लगा टैग कहीं खो गया।
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इसकी सूचना पशु चिकित्साधिकारी को दी गई और इसके स्थान पर छह अगस्त 2015 को नया टैग लगा दिया गया। इस बीच 25 अगस्त 2015 को शिकायतकर्ता की भैंस मर गई। इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए दावा निरस्त कर दिया कि कान में जो टैग लगा मिला उस टैग से बीमा नहीं किया गया था। 
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जवाब में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने नया टैग लगाने के साथ ही भैंस की मृत्यु की सूचना भी समय से दे दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी से पीड़ित को बीमा राशि के 30 हजार रुपये, मानसिक कष्ट के पांच हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार सहित कुल 40 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।


जिला उपभोक्ता फोरम ने कहा है कि धनराशि का भुगतान एक माह के भीतर करने पर ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा लेकिन इसके बाद भुगतान करने पर आठ प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।

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