विशालकाय मछली पकड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज होगी
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सल्ट के इनलौ गांव के नजदीक रामगंगा नदी में बड़ी मछली (स्थानीय नाम गौच) पकड़े जाने के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने डीएफओ को संबंधित लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उधर कार्रवाई के भय से ग्रामीणों ने चुप्पी साध ली है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई मछली करीब एक क्विंटल की थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मछली करीब 66 किलो की रही होगी। जिसका कुछ हिस्सा ग्रामीणों ने गांव में ही बांट दिया जबकि बची मछली का मांस बाजार में बेच दिया गया। इधर जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक सोमवार को सल्ट में मानिला के पास रामगंगा नदी से ग्रामीणों ने जाल लगाकर काफी बड़ी मछली पकड़ ली। ग्रामीणों ने इसके कई हिस्से कर कुछ गांव में बांट दिए जबकि कुछ हिस्सा बाजार में बेच दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले का संज्ञान लेते हुए वनाधिकारी को संबंधित लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि क्षेत्र के लोग रामगंगा नदी में अक्सर मछली का शिकार करने पहुंचते हैं। उधर डीएफओ एसआर प्रजापति ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम को रवाना कर दिया गया है और जांच के बाद दोषी लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इधर एसडीएम गोपाल बिनवाल के निर्देश पर क्षेत्रीय पटवारी केएस मठपाल ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।