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आर्य कन्या इंटर कालेज की तत्कालीन प्रधानाचार्य और प्रधानलिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Dec 2019 11:09 PM IST
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Case on the then principal and clerk in scholarship scam
अल्मोड़ा। वर्ष 2011-12 में छात्रवृत्ति वितरण में हेराफेरी करने पर आर्य कन्या इंटर कॉलेज की तत्कालीन प्रधानाचार्य पंकज लता साह और तत्कालीन प्रधान लिपिक गिरीश चंद्र बिनवाल के खिलाफ धारा 409/420/120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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एससी-एसटी, ओबीसी दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसआईटी से कराने के हाईकोर्ट के निर्देश पर एसएसपी पीएन मीणा ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अरुण कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक रानीखेत भूपेंद्र सिंह बृजवाल, उपनिरीक्षक नवीन चंद्र जोशी, सुरेंद्र रिंग्वाल की एसआईटी टीम गठित कर जांच शुरू कराई।
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एसआईटी ने जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों में आवंटित एससी-एसटी, ओबीसी दशमोत्तर छात्रवृत्ति की जांच करने और समाज कल्याण विभाग अल्मोड़ा से उपलब्ध अभिलेखों की जांच पड़ताल करने के बाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में वर्ष 2011-12 के छात्रवृत्ति वितरण में एक लाख ग्यारह हजार बीस रुपये की हेराफेरी मिली।
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एसआईटी सदस्य उप निरीक्षक नवीन चंद्र जोशी ने शुक्रवार को कोतवाली में आर्य कन्या इंटर कॉलेज की तत्कालीन प्रधानाचार्य पंकज लता साह और तत्कालीन प्रधान लिपिक गिरीश चंद्र बिनवाल के खिलाफ धारा 409/420/120बी के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है।
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