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परिसर छात्रसंघ सचिव रवि कुमार दोषमुक्त
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/अल्मोड़ा।
Updated Tue, 11 Aug 2015 12:36 AM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सागर ने अपने एक फैसले में अवैध वसूली के मामले में एसएसजे परिसर के छात्रसंघ सचिव रवि कुमार को दोष मुक्त कर दिया।
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न्यू सब्जी मंडी के मटन विक्रेता परवेज कुरैशी ने छह नवंबर 2014 को छात्रसंघ पदाधिकारी रवि कुमार के खिलाफ अवैध वसूली करने, जान से मारने की धमकी और दो हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने छात्र संघ सचिव रवि कुमार को धारा 384, 385, 392 में गिरफ्तार किया था। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला। न्यायालय ने गवाहों और पत्रावली का परिशीलन किया।
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अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सागर ने छात्रसंघ सचिव रवि कुमार को आरोपों से दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। इधर कुमाऊं भाषा क्लब की बैठक में वक्ताओं ने रवि कुमार के न्यायालय सेे दोषमुक्त होेने पर प्रसन्नता जताई है।