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दो तस्करों की जमानत खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jun 2022 11:57 PM IST
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Bail Plea Rejected By Court
अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के आरोप में जेल गए दो आरोपियों की जमानत याचिका विशेष सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक सुल्तान की अदालत ने खारिज की है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि पांच जून 2022 को थाना सल्ट पुलिस ने चेकिंग के दौरान डोटीयाल की ओर से आती हुई एक कर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से तीन बोरों में 23 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार में सवार पंकज सिंह नेगी और देवेंद्र सिंह रावत निवासी ग्राम मटखानी पोस्ट कुलांटेश्वर सल्ट जिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों ने कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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