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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   ADM imposed 2.5 lakhs fine on chewing Dilbagh

एडीएम की अदालत ने दिलबाग गुटखा पर ठोका ढाई लाख का जुर्माना

Fri, 01 Apr 2016 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Fri, 01 Apr 2016 10:45 PM IST
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 अभिनिर्णायक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट इला गिरि की अदालत ने मिस ब्रांड साबित होने पर दिलबाग ब्रांड पान मसाला के निर्माता एस प्रोडेक्ट (कानपुर) पर ढाई लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा अल्मोड़ा के विक्रेता शोएब अली पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने चौक बाजार स्थित शोएब अली की दुकान से दिलबाग पान मसाला का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। इसमें उत्पादन और पैकिंग की तिथि अंकित नहीं थी। यह मामला अभिनिर्णायक अधिकारी एडीएम इला गिरि की अदालत में चला।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने विभाग का पक्ष रखा। न्यायालय ने सैंपल को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/3 पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम-2011 धारा 52, 66 और विनियम 222/9 आदि में दोषी पाया।
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अभिनिर्णायक अधिकारी एडीएम ने पान मसाला निर्माता को ढाई लाख रुपये और स्थानीय विक्रेता को 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने जुर्माने की धनराशि 30 दिन के भीतर जमा कराने के आदेश दिए हैं।

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