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93.56 लाख गबन की आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
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अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 93.56 लाख रुपये धोखाधड़ी और गबन के मामले में आरोपी कैमुना क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि. की डायरेक्टर प्रार्थना अस्थाना पत्नी प्रदीप कुमार अस्थाना निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सांई सदन बी-17 सेक्टर जे अलीगढ़ (उप्र) के दो अलग-अलग मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। आरोपी के खिलाफ सोमेश्वर और चौखुटिया थाने में धारा 420, 409, 406 में मुकदमे दर्ज हैं।
सोमेश्वर के जैंचोली निवासी भूपेंद्र सिंह नेगी ने 17 अक्तूबर 2020 को सोमेश्वर थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि सोमेश्वर में सोसाइटी की शाखा खोली और उसमें उसे कैशियर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले दो से तीन गुना अधिक ब्याज देने का लालच देकर सैकड़ों लोगों को सोसाइटी से जोड़ा गया और उनके खाते खुलवाए गए। विभिन्न योजनाओं में डेली कलेक्शन स्कीमों में 90 लाख रुपये का निवेश हुआ। जिसे सोसाइटी के विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया जाता था।
सोसाइटी के सीएमडी प्रदीप कुमार उसके प्राधिकृत अधिकारी थे। मार्च 2019 तक निवेशकों को परिवक्तवा हो चुके खातों का भुगतान किया गया। अप्रैल 2019 से भुगतान बंद कर दिया। क्षेत्र के 118 निवेशकों का करीब 55,66,824 रुपये का गबन सोसायटी ने किया है। आरोपी ने मामले में जमानत के लिए प्रार्थना न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने पैरवी की और आरोपी को जमानत देने का कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने पत्रावली का परीशिलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उधर चौखटिया थाने में भी आरोपी प्रार्थना अस्थाना पर 97 निवेशकों के 37,89,455 रुपये गबन के आरोप में धारा 420, 409, 406 में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में भी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरोपी प्रार्थना अस्थाना का इस मामले में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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सोमेश्वर के जैंचोली निवासी भूपेंद्र सिंह नेगी ने 17 अक्तूबर 2020 को सोमेश्वर थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि सोमेश्वर में सोसाइटी की शाखा खोली और उसमें उसे कैशियर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले दो से तीन गुना अधिक ब्याज देने का लालच देकर सैकड़ों लोगों को सोसाइटी से जोड़ा गया और उनके खाते खुलवाए गए। विभिन्न योजनाओं में डेली कलेक्शन स्कीमों में 90 लाख रुपये का निवेश हुआ। जिसे सोसाइटी के विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया जाता था।
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सोसाइटी के सीएमडी प्रदीप कुमार उसके प्राधिकृत अधिकारी थे। मार्च 2019 तक निवेशकों को परिवक्तवा हो चुके खातों का भुगतान किया गया। अप्रैल 2019 से भुगतान बंद कर दिया। क्षेत्र के 118 निवेशकों का करीब 55,66,824 रुपये का गबन सोसायटी ने किया है। आरोपी ने मामले में जमानत के लिए प्रार्थना न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने पैरवी की और आरोपी को जमानत देने का कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने पत्रावली का परीशिलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उधर चौखटिया थाने में भी आरोपी प्रार्थना अस्थाना पर 97 निवेशकों के 37,89,455 रुपये गबन के आरोप में धारा 420, 409, 406 में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में भी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरोपी प्रार्थना अस्थाना का इस मामले में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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