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श्रमिकों का न्यूनतम वेतन तीन से साढ़े तीन हजार रुपये बढ़ा
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अल्मोड़ा। श्रम विभाग ने राज्य में कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल और अतिकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। विभाग ने न्यूनतम वेतन की सूची सभी फैक्ट्री, होटल, ढाबों, दुकानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों को देते हुए इसे लागू कराने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग ने नगर में इसके लिए अभियान भी चलाया है। एक अप्रैल से अकुशल से लेकर अति कुशल तक श्रमिकों का न्यूनतम वेतन तीन से साढ़े तीन हजार रुपये तक बढ़ गया है।
न्यूनतम वेतन 1948 के नियमानुसार हर पांच साल में राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाता है। इस साल एक अप्रैल से न्यूनतम वेतन दर की नई सूची जारी कर दी गई है। जिसमें अतिकुशल श्रमिकों को अब बढ़े वेतन के अनुसार अब 9574 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पूर्व में यह 6080 रुपये प्रतिमाह था। वहीं अकुशल श्रमिकों को पूर्व में 5050 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था जो अब बढ़कर 8300 हो गया है।
सहायक श्रम आयुक्त और श्रम अधिकारी आशा पुरोहित के नेतृत्व में श्रम विभाग की टीम ने नगर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया और नई दर से श्रमिकों को प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
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न्यूनतम वेतन 1948 के नियमानुसार हर पांच साल में राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाता है। इस साल एक अप्रैल से न्यूनतम वेतन दर की नई सूची जारी कर दी गई है। जिसमें अतिकुशल श्रमिकों को अब बढ़े वेतन के अनुसार अब 9574 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पूर्व में यह 6080 रुपये प्रतिमाह था। वहीं अकुशल श्रमिकों को पूर्व में 5050 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था जो अब बढ़कर 8300 हो गया है।
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सहायक श्रम आयुक्त और श्रम अधिकारी आशा पुरोहित के नेतृत्व में श्रम विभाग की टीम ने नगर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया और नई दर से श्रमिकों को प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
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