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प्रचार सामग्री छापने से पहले अनुमति लेनी जरुरी
Updated Sat, 27 Oct 2018 11:41 PM IST
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अल्मोड़ा। निकाय चुनाव के अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों को प्रचार सामग्री छापने से पहले नोडल आचार संहिता से अनुमति लेनी जरूरी है। अन्यथा इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
जिले में निकाय चुनाव के लिए परियोजना निदेशक नरेश कुमार को नोडल आदर्श आचार संहिता, जबकि लोनिवि के अधिशासी अभियंता बीसी पंत को अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए प्रभारी आदर्श आचार संहिता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अध्यक्ष और सभासद पद के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए होर्ल्डिंग, बैनर, पोस्टर , पंफलेट, स्टीकर समेत प्रचार सामग्री छापने की सूचना नोडल आदर्श आचार संहिता और प्रभारी आदर्श आचार संहिता को देनी होगी। उसके पश्चात ही प्रत्याशी प्रचार सामग्री प्रकाशित कर सकेंगे।
पंफलेट, पोस्टरों और प्रचार सामग्री में यह भी अंकित करना होगा कि कितनी संख्या में छापे गए हैं। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस का नाम और फोन नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रत्याशियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम विवेक राय ने सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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जिले में निकाय चुनाव के लिए परियोजना निदेशक नरेश कुमार को नोडल आदर्श आचार संहिता, जबकि लोनिवि के अधिशासी अभियंता बीसी पंत को अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए प्रभारी आदर्श आचार संहिता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अध्यक्ष और सभासद पद के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए होर्ल्डिंग, बैनर, पोस्टर , पंफलेट, स्टीकर समेत प्रचार सामग्री छापने की सूचना नोडल आदर्श आचार संहिता और प्रभारी आदर्श आचार संहिता को देनी होगी। उसके पश्चात ही प्रत्याशी प्रचार सामग्री प्रकाशित कर सकेंगे।
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पंफलेट, पोस्टरों और प्रचार सामग्री में यह भी अंकित करना होगा कि कितनी संख्या में छापे गए हैं। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस का नाम और फोन नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रत्याशियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम विवेक राय ने सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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