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एनडीपीएस एक्ट में दो को 11 साल और सात साल की कैद
Updated Wed, 05 Sep 2018 11:13 PM IST
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने गांजा बरामद होने के मामले में धारा 20(सी) एनडीपीएस एक्ट में आरोपी श्रीपाल पुत्र शेर सिंह निवासी बुड़हानपुर थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद को 11 साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड, जबकि दूसरे आरोपी शहादत अली पुत्र छोटे निवासी मोहल्ला अली खां थाना काशीपुर ऊधमसिंह नगर को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर श्रीपाल को एक साल और शहादत अली को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना भिकियासैंण के एसआई हितेश चौसाली पुलिस दल के साथ छह फरवरी 2018 को रात दस बजे भिकियासैंण बाजार होते हुए चौकी तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान जैनल की ओर से तेज गति से आ रही इंडिको कार संख्या यूके-04-7321 को रोका। चेकिंग करने पर कार के भीतर चालक की सीट के बगल में एक पीले रंग का भरा हुआ कट्टा और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के बगल में दो सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए थे।
पुलिस ने वाहन सवार दोनों व्यक्तियों श्रीपाल और शहादत अली को गाड़ी से नीचे उतरा। कट्टे खोलकर देखा तो उनमें गांजा भरा हुआ था। तीनों कट्टों का कुल वजन 40.940 किलो निकला। पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए गए और आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने प्रभावी पैरवी की।
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थाना भिकियासैंण के एसआई हितेश चौसाली पुलिस दल के साथ छह फरवरी 2018 को रात दस बजे भिकियासैंण बाजार होते हुए चौकी तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान जैनल की ओर से तेज गति से आ रही इंडिको कार संख्या यूके-04-7321 को रोका। चेकिंग करने पर कार के भीतर चालक की सीट के बगल में एक पीले रंग का भरा हुआ कट्टा और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के बगल में दो सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए थे।
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पुलिस ने वाहन सवार दोनों व्यक्तियों श्रीपाल और शहादत अली को गाड़ी से नीचे उतरा। कट्टे खोलकर देखा तो उनमें गांजा भरा हुआ था। तीनों कट्टों का कुल वजन 40.940 किलो निकला। पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए गए और आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने प्रभावी पैरवी की।
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