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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भनोली निवासी प्रताप सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह को पॉक्सो की धारा 376 में उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।
कोर्ट ने जेलर और जेल अधीक्षक को आदेशित किया है कि अभियुक्त की सजा कम करने के लिए यदि आवेदन किया जाता है तो उसकी अनुशंसा न करें। न्यायालय ने राज्य सरकार को पीड़िता के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए सात लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं और कहा है कि यदि पूर्व में पीड़िता को 75 हजार रुपये दिए गए हैं तो वह राशि सात लाख रुपये में समायोजित की जाए।
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कोर्ट ने जेलर और जेल अधीक्षक को आदेशित किया है कि अभियुक्त की सजा कम करने के लिए यदि आवेदन किया जाता है तो उसकी अनुशंसा न करें। न्यायालय ने राज्य सरकार को पीड़िता के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए सात लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं और कहा है कि यदि पूर्व में पीड़िता को 75 हजार रुपये दिए गए हैं तो वह राशि सात लाख रुपये में समायोजित की जाए।
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