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फीस के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे स्कूल

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2020 01:03 PM IST
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school cannot bound for fees
कोरोना आपदा की अवधि में स्कूल संचालक अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने आदेशित किया है कि ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित न किया जाए और न ही किसी का नाम काटा जाए। डीएम आंद्रा वामसी ने ताकीद दी है कि उक्त आदेश का उल्लंघन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय है। अत: इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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