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होटल, शॉपिंग मॉल को देने होंगे 7500 रुपये
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
Updated Sat, 05 Mar 2016 09:23 PM IST
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होटल, शॉपिंग मॉल को देने होंगे 7500 रुपये
- फोटो : file photo
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नगर निगम शहर के सिर्फ एक वार्ड सिविल लाइंस में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम कर रहा है, लेकिन साल के अंत तक पूरे शहर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन के तहत सभी सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के अलावा घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है।
शासनादेश के अनुसार प्रतिष्ठानों से उनके आकार के आधार पर शुल्क लेने का प्रावधान है, लेकिन सभी घरों के माप में आ रही दिक्कत को देखते हुए एक समान दर 60 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह शुल्क आकार के अनुसार तय है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूजर्स चार्ज) के संबंध में प्रस्तावित दर के अनुसार सफाई के लिए 7500 रुपये तक तय किया गया है।
शुरू में यह आवासीय भवनों के लिए सन् 2011 में 20 रुपये से 50 रुपये शुल्क तय किया गया था। कूड़ा उठाने, उठाकर ले जाने और फिर इसके मैनेजमेंटपर आने वाले कुल खर्च के अनुसार आवासीय शुल्क 60 रुपये निर्धारित किया गया है। निर्धन परिवारों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है। अधिकतम शुल्क 7500 रुपये तक है।
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- मेवालाल, निदेशक, मुस्कान ज्योति
फिलहाल शहर के सिर्फ एक वार्ड सिविल लाइंस एक में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया है। कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी मुस्कान ज्योति नामक संस्था को दी गई है। इस साल के अंत तक पूरे शहर में इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा।
- राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूजर्स चार्ज) के संबंध में प्रस्तावित दर के अनुसार सफाई के लिए 20 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक चार्ज लिया जाना है।
आवासीय भवनों के लिए ---- 60 रुपये
अपार्टमेंट के फ्लैट्स व दूसरी मंजिल तथा उससे ज्यादा ---- 60 रुपये (कूड़ा नीचे लाकर देने पर)
व्यावसायिक भवनों के लिए
ठेले, गुमटी, स्टाल आदि मोबाइल इटेबल वैन ---- 20 रुपये
10 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की दुकान, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ऑफिस ---- 50 रुपये
11 से 20 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की दुकान, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ऑफिस ---- 100 रुपये
20 वर्गमीटर से ज्यादा होने पर दो रुपये प्रतिवर्ग मीटर अतिरिक्त
स्वीट शॉप, बेकरी, गाड़ियों के सर्विस सेंटर
10 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 100 रुपये
11 से 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 200 रुपये
20 वर्गमीटर से ज्यादा होने पर दो रुपये प्रतिवर्ग मीटर अतिरिक्त
गेस्ट हाउस, बैंक, हॉस्टल, पेट्रोल पंप, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट, शैक्षिक संस्थान,
कोचिंग संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 500 वर्गमीटर फ्लोर एरिया तक ---- 1000 रुपये
मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला, कॉमर्शियल लॉन (1000 वर्गमीटर फ्लोर एरिया तक)
ऑफ सीजन (15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक और एक मार्च से 31 मार्च तक)- 1000 रुपये
सीजन में (ऑफ सीजन छोड़कर) ---- 2500 रुपये
क्लब, सिनेमा हाल, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, बस स्टेशन ---- 2000 रुपये
(ये सभी संस्थान अपना कूड़ा इकट्ठा करके एक स्थान पर उपलब्ध कराएंगे)
होटल, शॉपिंग मॉल
1000 से 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 5000 रुपये
1501 से 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 7500 रुपये
सुपर मार्केट जैसे- बिग बाजार, स्पेंसर, विशाल मेगामार्ट, वी मार्ट, ईजी डे
100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 1000 रुपये
101 से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 2000 रुपये
251 से 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 4000 रुपये
कंपनी ऑफिस
100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 1000 रुपये
101 से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 2000 रुपये
फैक्ट्री, कारखाना, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज
50 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 300 रुपये
51 से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 500 रुपये
101 से 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 1000 रुपये
(इन सभी के निर्धारण से अधिक होने पर अतिरिक्त दो रुपये प्रति मीटर)
मेला महोत्सव, नुमाइश, प्रदर्शनी
पांच वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 10 रुपये
5 से 10 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 20 रुपये
10 से 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 30 रुपये
25 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 50 रुपये
खाद्य सामग्री विक्रेता
5 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 100 रुपये
5 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक ---- 200 रुपये
हॉस्पिटल (उपलब्ध बेड संख्या के अनुसार किचन वेस्ट), नर्सिंग होम
1 से 20 बेड तक ---- 500 रुपये
21-50 बेड तक ---- 1000 रुपये
51- 100 बेड तक ---- 2000 रुपये
अधिक होने पर प्रति बेड 20 रुपये अतिरिक्त
फलमंडी, ग्रेन मार्केट, सब्जी मंडी, दूध मंडी, मछली मंडी 100 वर्गमीटर तक ---- 1000 रुपये
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शासनादेश के अनुसार प्रतिष्ठानों से उनके आकार के आधार पर शुल्क लेने का प्रावधान है, लेकिन सभी घरों के माप में आ रही दिक्कत को देखते हुए एक समान दर 60 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह शुल्क आकार के अनुसार तय है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूजर्स चार्ज) के संबंध में प्रस्तावित दर के अनुसार सफाई के लिए 7500 रुपये तक तय किया गया है।
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शुरू में यह आवासीय भवनों के लिए सन् 2011 में 20 रुपये से 50 रुपये शुल्क तय किया गया था। कूड़ा उठाने, उठाकर ले जाने और फिर इसके मैनेजमेंटपर आने वाले कुल खर्च के अनुसार आवासीय शुल्क 60 रुपये निर्धारित किया गया है। निर्धन परिवारों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है। अधिकतम शुल्क 7500 रुपये तक है।
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- मेवालाल, निदेशक, मुस्कान ज्योति
फिलहाल शहर के सिर्फ एक वार्ड सिविल लाइंस एक में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया है। कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी मुस्कान ज्योति नामक संस्था को दी गई है। इस साल के अंत तक पूरे शहर में इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा।
- राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूजर्स चार्ज) के संबंध में प्रस्तावित दर के अनुसार सफाई के लिए 20 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक चार्ज लिया जाना है।
आवासीय भवनों के लिए ---- 60 रुपये
अपार्टमेंट के फ्लैट्स व दूसरी मंजिल तथा उससे ज्यादा ---- 60 रुपये (कूड़ा नीचे लाकर देने पर)
व्यावसायिक भवनों के लिए
ठेले, गुमटी, स्टाल आदि मोबाइल इटेबल वैन ---- 20 रुपये
10 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की दुकान, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ऑफिस ---- 50 रुपये
11 से 20 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की दुकान, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ऑफिस ---- 100 रुपये
20 वर्गमीटर से ज्यादा होने पर दो रुपये प्रतिवर्ग मीटर अतिरिक्त
स्वीट शॉप, बेकरी, गाड़ियों के सर्विस सेंटर
10 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 100 रुपये
11 से 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 200 रुपये
20 वर्गमीटर से ज्यादा होने पर दो रुपये प्रतिवर्ग मीटर अतिरिक्त
गेस्ट हाउस, बैंक, हॉस्टल, पेट्रोल पंप, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट, शैक्षिक संस्थान,
कोचिंग संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 500 वर्गमीटर फ्लोर एरिया तक ---- 1000 रुपये
मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला, कॉमर्शियल लॉन (1000 वर्गमीटर फ्लोर एरिया तक)
ऑफ सीजन (15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक और एक मार्च से 31 मार्च तक)- 1000 रुपये
सीजन में (ऑफ सीजन छोड़कर) ---- 2500 रुपये
क्लब, सिनेमा हाल, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, बस स्टेशन ---- 2000 रुपये
(ये सभी संस्थान अपना कूड़ा इकट्ठा करके एक स्थान पर उपलब्ध कराएंगे)
होटल, शॉपिंग मॉल
1000 से 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 5000 रुपये
1501 से 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 7500 रुपये
सुपर मार्केट जैसे- बिग बाजार, स्पेंसर, विशाल मेगामार्ट, वी मार्ट, ईजी डे
100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 1000 रुपये
101 से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 2000 रुपये
251 से 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 4000 रुपये
कंपनी ऑफिस
100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 1000 रुपये
101 से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 2000 रुपये
फैक्ट्री, कारखाना, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज
50 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 300 रुपये
51 से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 500 रुपये
101 से 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 1000 रुपये
(इन सभी के निर्धारण से अधिक होने पर अतिरिक्त दो रुपये प्रति मीटर)
मेला महोत्सव, नुमाइश, प्रदर्शनी
पांच वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 10 रुपये
5 से 10 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 20 रुपये
10 से 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 30 रुपये
25 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 50 रुपये
खाद्य सामग्री विक्रेता
5 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक ---- 100 रुपये
5 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक ---- 200 रुपये
हॉस्पिटल (उपलब्ध बेड संख्या के अनुसार किचन वेस्ट), नर्सिंग होम
1 से 20 बेड तक ---- 500 रुपये
21-50 बेड तक ---- 1000 रुपये
51- 100 बेड तक ---- 2000 रुपये
अधिक होने पर प्रति बेड 20 रुपये अतिरिक्त
फलमंडी, ग्रेन मार्केट, सब्जी मंडी, दूध मंडी, मछली मंडी 100 वर्गमीटर तक ---- 1000 रुपये