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94 साल के अभियुक्त की सजा पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 30 Mar 2020 02:25 PM IST
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high court stay order
court - फोटो : court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 94 साल के बुजुर्ग कैदी की सजा निलंबित करते हुए उसे तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियुक्त सूर्यवंश को 27 मार्च 24 जनवरी 2020 को अपर जिला एवं सेशन जज एंटी करप्शन गोरखपुर ने सजा सुनाई थी।

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सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने अपने आवास पर सुनवाई की। सरकार की ओर से ए जी ए अली मुर्तज़ा ने पक्ष रखा। कोरोना संक्रमण के कारण लॉक डाउन से हाइकोर्ट पूरी तरह से बंद है । इसके  बावजूद मुख्य न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता और अभियुक्त कीअधिक उम्र को देखते हुए उसकी अपील पर तत्काल संज्ञान लेकर सुनवाई की और उसे सुनाई गई सजा,  अपील का निस्तारण होने तक निलंबित कर दी है ।

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court - फोटो : prayagraj
इतना ही नहीं कोर्ट ने सूर्यवंश को मात्र पाँच हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही अपर शासकीय अधिवक्ता अली मुर्तज़ा से इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट भी अगले सप्ताह तक कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

सूर्यवंश को शिकारी गंज थाना गोरखपुर में 27 मार्च 1978 को दर्ज हुए हत्या और मारपीट के मुकदमे में अदालत ने 42 साल बाद दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर कहा गया कि घटना के समय याची की उम्र लगभग 40 वर्ष थी । आज वह 94 वर्ष का है इसलिए अपील लंबित रहने के दौरान उसकी सजा पर रोक लगाई जाए तथा उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
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