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फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, यौन शोषण और पास्को एक्ट में गिरफ्तारी पर लगी रोक
Mon, 26 Oct 2020 12:03 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 26 Oct 2020 12:03 AM IST
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पत्नी आलिया सिद्दीकी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी व परिवार के तीन सदस्यों की यौन शोषण के मामले मे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का आदेश देते हुए पुलिस रिपोर्ट पेश करने तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी है और विवेचना मे सहयोग देने का निर्देश दिया है।
उनके खिलाफ सामान्य आरोप होने के कारण कोर्ट ने राहत दी है। जिसमें नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निशा और दो सैनिकों फ़ैयाज़ुद्दीन और अयाज़ुद्दीन शामिल है।
बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी एक भाई मिनहाज़ुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी, दी है। इसकी याचिका खारिज कर दी है। मुज़फ्फरनगर के बुढ़ाने थाने मे इसी साल 27 जुलाई को नवाज़ुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पाक्सो एक्ट के तहत प्रथमिकी दर्ज करायी गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है।
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उनके खिलाफ सामान्य आरोप होने के कारण कोर्ट ने राहत दी है। जिसमें नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निशा और दो सैनिकों फ़ैयाज़ुद्दीन और अयाज़ुद्दीन शामिल है।
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बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी एक भाई मिनहाज़ुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी, दी है। इसकी याचिका खारिज कर दी है। मुज़फ्फरनगर के बुढ़ाने थाने मे इसी साल 27 जुलाई को नवाज़ुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पाक्सो एक्ट के तहत प्रथमिकी दर्ज करायी गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है।