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किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jan 2021 05:43 PM IST
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अलीगढ़। एक वर्ष पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म और अपहरण के एक मामले में अदालत ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट के तहत जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को थाना गांधी पार्क क्षेत्र से एक किशोरी लापता हो गई थी। इस संबंध में किशोरी के परिवार द्वारा थाना गांधी पार्क में धारा 363, 366, 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी आरोपी गांधी पार्क निवासी विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद किया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने उसका अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसको नशीला पदार्थ सुंघा कर जगह जगह ले जाया गया। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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