फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   ज्वैलर्स के खिलाफ मुकदमे का आदेश

ज्वैलर्स के खिलाफ मुकदमे का आदेश

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2020 07:40 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
अलीगढ़। महानगर के रेलवे रोड इलाके के कपिल ज्वैलर्स के स्वामी कपिल माहेश्वरी के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी मामलों की अदालत के स्तर से दिया गया है। जिसमें कपिल पर एक ग्राहक पर रिवाल्वर तानने व अभद्रता करने का आरोप है। जमालपुर सिविल लाइंस निवासी राहुल कुमार की ओर से न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा गया कि उसने कपिल की दुकान से एक सोने की अंगूठी २३ जुलाई को खरीदी थी। दो तीन दिन में ही वह पीली पडऩे लगी तो उसने ३० जुलाई को आगरा के हॉलमार्किंग सेंटर में इसकी जांच कराई, जिसमें उसका वजन निर्धारित से कम बताया और सोना २२ कैरेट न होकर १८ कैरेट बताया।
विज्ञापन
इस पर ३१ जुलाई को वह इसकी शिकायत करने कपिल की दुकान पर गए तो उन्होंने रात ९ बजे विक्रम कालोनी रामघाट रोड पर मिलने के लिए बुलाया। इस पर पीडि़त नियत समय पर वहां अपने साथी अंकित संग पहुंच गए। जहां कपिल ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रिवाल्वर तानते हुए मारने की कोशिश की। वादी के हाथ से अंगूठी की पर्ची छीनकर फाडऩे की कोशिश की। इस मामले में पुलिस से शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। पीडि़त के अधिवक्ता अनूप कौशिक के अनुसार मामले में न्यायालयने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed