फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Utility ›   how to identify a fake gst invoice and report it goods and services tax

GST Bill: फेक जीएसटी बिल खाली करा सकता है आपकी जेब, ऐसे करें नकली की पहचान

Thu, 30 Nov 2023 07:31 PM IST
धर्मेंद्र सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र सिंह Updated Thu, 30 Nov 2023 07:31 PM IST
सार

जीएसटी धोखाधड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं। जीएसटी परिषद के मुताबिक, देश में नकली चालान बिल्स के जरिए सबसे ज्यादा जीएसटी धोखाधड़ी की जाती है।

विज्ञापन
how to identify a fake gst invoice and report it goods and services tax
How To Identify Fake GST Bill - फोटो : Istock

विस्तार

GST Bill: जीएसटी धोखाधड़ी के मामले समय-समय पर आते रहते हैं। अब जीएसटी धोखाधड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं। जीएसटी परिषद के मुताबिक, देश में नकली चालान बिल्स के जरिए सबसे ज्यादा जीएसटी धोखाधड़ी की जाती है। साल 2017 में वस्तु और सेवा कर (GST) को लागू किया था। इसके माध्यम से देश में टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की गई थी। इसमें वैट, सर्विस टैक्स आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों (Indirect Tax) का हटा दिया गया। 

विज्ञापन


जीएसटी के अन्तर्गत हर रजिस्टर्ड व्यापार को एक चालान जारी करने की जरूरत होती है। इसमें एक वैध जीएसटीआईएन होता है। यह  इंटीग्रेटेड जीएसटी, राज्य जीएसटी और राज्य जीएसटी का ब्रेकअप दर्शाएगा। हालांकि कई धोखेबाज हर नए सिस्टम की तरह जीएसटी सिस्टम का फायदा उठाने लगे हैं। आप इन तरीकों से उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। 
विज्ञापन


ऐसे करें पहचान

आधिकारिक जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाकर आप जीएसटीआईएन(GSTIN) की जांच कर सकते हैं। इस पोर्टल पर 'सर्च टैक्सपेयर' को जीएसटीआईएन नंबर की जांच के लिए आप चुनें। अगर जीएसटीआईएन नंबर सही है, तो आपके पोर्टल पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है, तो वह फर्जी नंबर है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


IRCTC: वंदे भारत ट्रेन से आईआरसीटीसी करा रहा मां वैष्णो देवी के दर्शन, सिर्फ इतने रुपये है किराया

अगर आप जीएसटीआईएन फॉर्मेट को समझ लेते हैं, तो भी आप असली और नकली नंबर की पहचान कर सकते हैं। जीएसटीआईएन नंबर 15 अंकों का होता है। पहले दो अंक स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 अंक सेलर के या सप्लायर का पैन नंबर होता है, 13वां अंक उसी पैन धारक की इकाई संख्या, 14वां अंक 'Z' अक्षर, और 15वां अंक 'चेकसम डिजिट' होता है। 

RBI Guidelines: अगर आप भी नहीं चुका पा रहे हैं लोन, तो आरबीआई का ये कानून करेगा आपकी मदद

कैसे करें नकली जीएसटी चालान की रिपोर्ट?
1- आप जीएसटी पोर्टल पर जाएं, यहां पर 'सीबीईसी मित्र हेल्पडेस्क' और 'रेज वेब टिकट' पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 
2- cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर ईमेल भी किया जा सकता है। 
3- आप GST के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जाकर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed