Drone Rules India: ड्रोन खरीदने जा रहे तो पहले सारे नियम जान लें, नहीं तो पैसा होगा बर्बाद, अरेस्ट भी होंगे
ड्रोन उड़ाने के लिए आपको सबसे पहले https://digitalsky.dgca.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ड्रोन ऑपरेटर (Remote Pilot) के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने ड्रोन का यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) लेना होगा। पंजीकरण के बाद ड्रोन को एक डिजिटल टैग या QR कोड से चिन्हित करना अनिवार्य है।

विस्तार
ड्रोन यानी मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) अब केवल सेना तक सीमित नहीं रहे। वे आज फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, कृषि, सर्वेक्षण, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स जैसे कई क्षेत्रों में आम हो चुके हैं, लेकिन भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ कानूनी नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। यदि आप भारत में ड्रोन खरीदने या उड़ाने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं ड्रोन से जुड़े नियम, पंजीकरण प्रक्रिया और जरूरी सावधानियों के बारे में...
भारत में ड्रोन उड़ाने से संबंधित सभी नियमों की निगरानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) करता है। इसके लिए 2021 में भारत सरकार ने Drone Rules 2021 जारी किए थे, जिन्हें और सरल करते हुए बाद में कुछ बदलाव भी किए गए।
नैनो ड्रोन
वजन:
250 ग्राम तकउड़ान ऊंचाई:50 फीट तकपंजीकरण:नहीं आवश्यक (यदि गैर-व्यावसायिक उपयोग हो)
माइक्रो ड्रोन
वजन:
250 ग्राम से 2 किलो तकउड़ान ऊंचाई:200 फीट तकपंजीकरण:आवश्यक
स्मॉल ड्रोन:वजन:
2 किलो से 25 किलो तक
उड़ान ऊंचाई:
400 फीट तक
DGCA की अनुमति आवश्यक
मीडियम व लार्ज ड्रोन
वाणिज्यिक व सुरक्षा कार्यों में इस्तेमालविशेष अनुमति अनिवार्य
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