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नाडा ने एशियाई, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने वाले एथलीट जितिन पॉल के खिलाफ सुनाया फैसला

Thu, 22 Feb 2018 10:27 PM IST
हेमंत रस्तोगी, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेमंत रस्तोगी, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 22 Feb 2018 10:27 PM IST
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Nada verdict against Athlete Jithin Paul
जितिन पॉल - फोटो : File
अपनी तरह के पहले मामले में नाडा ने कमरे में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद होने के मामले में भारतीय टीम के सदस्य रहे नेशनल चैंपियन एथलीट जितिन पॉल पर चार साल का प्रतिबंध ठोक दिया है। यह पहला मामला है जब कमरे से ड्रग्स बरामद होने के मामले में देश में किसी खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि एथलीट ने अपनी सफाई में कई साक्ष्य दिए, लेकिन उन सभी को खारिज करते हुए हियरिंग पैनल ने वाडा नियमों के मुताबिक सर्वाधिक प्रतिबंध लगाया है। 
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नाडा ने एनआईएस पटियाला के मिल्खा सिंह हॉस्टल में छापेमारी करते हुए इंचियोन एशियाई खेल और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर रही चार गुणा चार सौ मीटर रिले टीम के सदस्य जितिन पॉल केकमरे से पांच इंजेक्शन कारनीटीन और 20 इंजेक्शन मनापोहाट के बरामद किए थे। इसे बाद में एनडीटीएल टेस्ट कराया गया तो पता लगा इसमें प्रतिबंधित मेलडोनियम है। यह वही ड्रग्स है जिसके लिए टेनिस स्टार मारिया शारापोवा को पकड़ा गया था। 
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कागजी कार्रवाही में हुई थी कटिंग

Nada verdict against Athlete Jithin Paul
जितिन पॉल - फोटो : File
एथलीट ने अपनी सफाई में कहा है कि जो ड्रग्स पकड़े गए हैं वह उसके नहीं हैं। फिर जो जब्त करने की कार्यवाही की गई है वह भी गलत है। ड्रग्स जब्त किए जाने के समय न तो गवाह रखा गया है। जो कागजी कार्यवाही हुई है उसमें भी कटिंग है, साथ ही नाडा ने बयान में जो इंजेक्शन की संख्या दी है। वह भी अलग है, लेकिन नाडा ने इसे क्लेरिकल गलती बताया। जिसे पैनल ने स्वीकार किया है। नाडा ने तर्क दिया है कि एथलीट ने थेराप्यूटिकयूज एक्जंप्शन (टीयूई) भी नहीं ले रखा था। टीयूई लेने पर वह इलाज के लिए प्रतिबंधित दवाईयां रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी को ध्यान में रख नाडा ने जितिन पर सर्वाधिक चार साल का प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसे पैनल ने स्वीकार कर लिया।

प्रतिबंध के खिलाफ करेंगे अपील 

Nada verdict against Athlete Jithin Paul
जितिन पॉल - फोटो : File
जितिन पक्ष की ओर से फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी की गई है। उन्हें इस फैसले के खिलाफ 21 दिनों के अंदर नाडा के अपील पैनल के समक्ष अपील दाखिल करनी होगी।
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