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IOA-BOA: दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा आईओए, बीओए के लिए तदर्थ समिति को खारिज करने के आदेश को दी चुनौती

Fri, 04 Apr 2025 04:32 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 04 Apr 2025 04:32 PM IST
सार

एकल न्यायाधीश के अनुसार बीओए को अपने प्रबंधन को तदर्थ समिति को सौंपने का निर्णय लेने से पहले संबंधित सामग्री को सुनने या पढ़ने का मौका नहीं दिया गया था, पीठ ने आईओए को प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

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IOA reaches Delhi High Court, challenges the order to dismiss the ad hoc committee for BOA
आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा - फोटो : PTI

विस्तार

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में बिहार ओलंपिक संघ (बीओए) के मामलों की देखरेख के लिए एक तदर्थ समिति के गठन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आईओए की अपील पर राज्य संस्था को नोटिस जारी किया।
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एकल न्यायाधीश के अनुसार बीओए को अपने प्रबंधन को तदर्थ समिति को सौंपने का निर्णय लेने से पहले संबंधित सामग्री को सुनने या पढ़ने का मौका नहीं दिया गया था, पीठ ने आईओए को प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने बीओए का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील नेहा सिंह से प्रस्ताव पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। एकल न्यायाधीश ने 24 फरवरी को बीओए के लिए तदर्थ समिति के गठन के फैसले को खारिज कर दिया और राज्य संस्था को तीन महीने के अंदर अपने चुनाव कराने को कहा था।
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