{"_id":"5f62448e8ebc3e78d5605056","slug":"former-iaaf-head-lamine-diack-sentenced-to-2-years-in-prison","type":"story","status":"publish","title_hn":"IAAF के पूर्व प्रमुख लेमिन डियाक को दो साल की जेल, पेरिस की अदालत ने सुनाई सजा","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"अन्य खेल","slug":"other-sports"}}
IAAF के पूर्व प्रमुख लेमिन डियाक को दो साल की जेल, पेरिस की अदालत ने सुनाई सजा
Wed, 16 Sep 2020 10:30 PM IST
मुकेश कुमार झा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Wed, 16 Sep 2020 10:30 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पीटीआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघों के संघ (आईएएएफ) के पूर्व अध्यक्ष लेमिन डियाक को बुधवार दो साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें उस योजना में भूमिका के लिए यह सजा सुनाई गई जिसमें रूस के एथलीटों को पैसा देकर प्रतिस्पर्धा पेश करने की स्वीकृति दी गई जबकि उन्हें डोपिंग के लिए निलंबित किया जाना चाहिए था।
विज्ञापन
1999 से लेकर 2015 तक रहे आईएएएफ के प्रमुख
पेरिस की अदालत ने 87 साल के डियाक को यह सजा सुनाई जो 1999-2015 तक आईएएएफ के प्रमुख रहे। अदालत ने डियाक को जेल की दो साल की निलंबित सजा भी सुनाई और उन पर पांच लाख यूरो (590000 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया। डियाक को भ्रष्टाचार के कई आरोपों और विश्वास तोड़ने का दोषी पाया गया लेकिन धन शोधन के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
चार साल जेल की सजा और पांच लाख यूरो के जुर्माने का आग्रह
जून में डियाक के मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने चार साल जेल की सजा और पांच लाख यूरो के जुर्माने का आग्रह किया था। डियाक को यह सजा न्यायाधीश रोज मेरी हुनॉल्ट से सुनाई।
विज्ञापन
अदालत ने पांच अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया
अदालत ने पांच अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया, जिसमें डियाक के बेटे पापा मसाता डियाक शामिल हैं। पापा मसाता आईएएएफ के मार्केटिंग सलाहकार रह चुके हैं। न्यायाधीश ने कहा कि पापा मसाता की कंपनियों में उस समय एक करोड 50 लाख डॉलर दिए गए जबकि उसके पिता आईएएएफ के प्रमुख थे।
बेटे मसाता प्रत्यर्पण से किया इनकार
पापा मसाता सेनेगल में रहता है जिसने उसके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है। वह फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में नहीं था और जून में छह दिवसीय सुनवाई के दौरान भी मौजूद नहीं रहा। अदालत ने उसे पांच साल जेल की सजा सुनाने के अलावा 10 लाख यूरो का जुर्माना लगाया।