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हाईकोर्ट ने एसएचओ को किया तलब
अमर उजाला, पठानकोट
Updated Wed, 22 Jan 2014 10:55 PM IST
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हाईकोर्ट ने पठानकोट के एसएसपी रहे एसके कालिया व डीएसपी मनोज और एसएचओ रजिंदर मन्हास को 24 जनवरी को तलब किया है।
गांव बसरूप के सरपंच सोम राज की ओर से हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों से जवाब मांगा है।
गांव बसरूप के सरपंच सोमराज का आरोप था कि अगस्त में उनका गांव में ही सत्तासीन पार्टी के लोगों के साथ झगड़ा हुआ था।
इस संबंध में उन्होंने एसएचओ रजिंदर मन्हास से शिकायत की थी। एसएचओ ने इस पर कार्रवाई न करते हुए उल्टा उन्हें जाति सूचक शब्द कहे।
उन्होंने मामले से डीएसपी मनोज एवं एसएसपी सुरिंदर कालिया को भी अवगत कराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
न ही झगड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सरपंच सोम राज ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों को तलब किया है।
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गांव बसरूप के सरपंच सोम राज की ओर से हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों से जवाब मांगा है।
गांव बसरूप के सरपंच सोमराज का आरोप था कि अगस्त में उनका गांव में ही सत्तासीन पार्टी के लोगों के साथ झगड़ा हुआ था।
इस संबंध में उन्होंने एसएचओ रजिंदर मन्हास से शिकायत की थी। एसएचओ ने इस पर कार्रवाई न करते हुए उल्टा उन्हें जाति सूचक शब्द कहे।
उन्होंने मामले से डीएसपी मनोज एवं एसएसपी सुरिंदर कालिया को भी अवगत कराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
न ही झगड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सरपंच सोम राज ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों को तलब किया है।