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मादक पदार्थ के तस्करों को सजा
पठानकोट।
Updated Wed, 19 Mar 2014 11:26 PM IST
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फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज राजीव कालरा की अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के दो मामलों में तीन लोगों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना डिवीजन नं.2 की पुलिस ने 16 मई 2013 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के इंदौरा थाना अंतर्गत आते गांव भदरोया निवासी योगेश कुमार को 250 ग्राम नशीला पाउडर के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया।
मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के स्पेशल जज राजीव कालरा की अदालत ने योगेश को 10 साल कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अन्य मामले में कानवां पुलिस ने 11 मई 2012 को गांव पंजोड़ निवासी हरबंस लाल पुत्र देसराज और गांव लाहड़ी समांचा निवासी जीवन कुमार को पंजोड़ अड्डा में गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस ने एक किलो नशीला पाउडर बरामद किया था।
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उक्त मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया गया था। इस पर फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के स्पेशल जज राजीव कालरा की अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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थाना डिवीजन नं.2 की पुलिस ने 16 मई 2013 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के इंदौरा थाना अंतर्गत आते गांव भदरोया निवासी योगेश कुमार को 250 ग्राम नशीला पाउडर के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के स्पेशल जज राजीव कालरा की अदालत ने योगेश को 10 साल कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अन्य मामले में कानवां पुलिस ने 11 मई 2012 को गांव पंजोड़ निवासी हरबंस लाल पुत्र देसराज और गांव लाहड़ी समांचा निवासी जीवन कुमार को पंजोड़ अड्डा में गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस ने एक किलो नशीला पाउडर बरामद किया था।
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उक्त मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया गया था। इस पर फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के स्पेशल जज राजीव कालरा की अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।