फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Pathankot News ›   Convicted, drug, smugglers, court, three smugglers beat,

मादक पदार्थ के तस्करों को सजा

Wed, 19 Mar 2014 11:26 PM IST
पठानकोट।
पठानकोट। Updated Wed, 19 Mar 2014 11:26 PM IST
विज्ञापन
Convicted, drug, smugglers, court, three smugglers beat,
फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज राजीव कालरा की अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के दो मामलों में तीन लोगों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन


थाना डिवीजन नं.2 की पुलिस ने 16 मई 2013 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के इंदौरा थाना अंतर्गत आते गांव भदरोया निवासी योगेश कुमार को 250 ग्राम नशीला पाउडर के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के स्पेशल जज राजीव कालरा की अदालत ने योगेश को 10 साल कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अन्य मामले में कानवां पुलिस ने 11 मई 2012 को गांव पंजोड़ निवासी हरबंस लाल पुत्र देसराज और गांव लाहड़ी समांचा निवासी जीवन कुमार को पंजोड़ अड्डा में गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस ने एक किलो नशीला पाउडर बरामद किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


उक्त मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया गया था। इस पर फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के स्पेशल जज राजीव कालरा की अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed