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बांध विस्थापितों की धरना देने की चेतावनी
Pathankot
Updated Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
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पठानकोट। शाहपुरकंडी बंाध प्रभावित औसती परिवारों ने रोजगार की मंाग को लेकर आगामी तीन दिसंबर को धरना देने की चेतावनी दी है।
औसती परिवारों की रविवार को शाहपुरकंडी में औसत कमेटी के प्रधान ठाकुर बलकार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ठाकुर बलकार सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार व बांध प्रशासन प्रभावित परिवारों को जान बूझकर परेशान कर रहा है। किसी भी विस्थापित को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि बंाध प्रशासन ने अपने पत्र में बंाध परियोजना से प्रभावित परिवारों को औसती माना। परंतु सेक्शन चार के तहत कोई भी औसती सूची नहीं निकाली गई। हालांकि बंाध प्रशासन ने जिलाधीश पठानकोट, डीसी गुरदासपुर, डीसी कठुआ व अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में पत्र जारी किए । भूमि अधिग्रहण एक्ट सेक्शन चार के अनुसार जिन प्रभावित परिवारों के आवास 300 गज से अधिक अधिग्रहीत हैं, उन्हें 50 हजार तथा 300 गज से अधिक वालों को 75 हजार रुपये पुनर्वास मुआवजा देने के प्रावधान है। परंतु बंाध प्रशासन ने अभी तक ऐसा कुछ नही किया। प्रभावित परिवारों को नोटिफिकेशन अनुसार सेक्शन चार के तहत औसती मानकर शीघ्र सूचियंा जारी की जाएं। रोजगार न देने की सूरत मेें प्रति प्रभावित परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा और औसतियों को अन्य स्थानों पर प्लाट व उनकी अन्य मंागों को पूरा किया जाए।
यूनियन ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नही किया गया तो वह 3 दिसंबर को अपने औसती परिवारों के साथ कार्यकारी अभियंता कार्यालय में धरना देंगे। इस मौके पर कुलदीप राज, थुडूराम, तरसेम सिंह, खजान सिंह, हजारा सिंह, खेमराज, चंपा देवी, व अन्य उपस्थित थे।
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औसती परिवारों की रविवार को शाहपुरकंडी में औसत कमेटी के प्रधान ठाकुर बलकार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ठाकुर बलकार सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार व बांध प्रशासन प्रभावित परिवारों को जान बूझकर परेशान कर रहा है। किसी भी विस्थापित को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि बंाध प्रशासन ने अपने पत्र में बंाध परियोजना से प्रभावित परिवारों को औसती माना। परंतु सेक्शन चार के तहत कोई भी औसती सूची नहीं निकाली गई। हालांकि बंाध प्रशासन ने जिलाधीश पठानकोट, डीसी गुरदासपुर, डीसी कठुआ व अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में पत्र जारी किए । भूमि अधिग्रहण एक्ट सेक्शन चार के अनुसार जिन प्रभावित परिवारों के आवास 300 गज से अधिक अधिग्रहीत हैं, उन्हें 50 हजार तथा 300 गज से अधिक वालों को 75 हजार रुपये पुनर्वास मुआवजा देने के प्रावधान है। परंतु बंाध प्रशासन ने अभी तक ऐसा कुछ नही किया। प्रभावित परिवारों को नोटिफिकेशन अनुसार सेक्शन चार के तहत औसती मानकर शीघ्र सूचियंा जारी की जाएं। रोजगार न देने की सूरत मेें प्रति प्रभावित परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा और औसतियों को अन्य स्थानों पर प्लाट व उनकी अन्य मंागों को पूरा किया जाए।
यूनियन ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नही किया गया तो वह 3 दिसंबर को अपने औसती परिवारों के साथ कार्यकारी अभियंता कार्यालय में धरना देंगे। इस मौके पर कुलदीप राज, थुडूराम, तरसेम सिंह, खजान सिंह, हजारा सिंह, खेमराज, चंपा देवी, व अन्य उपस्थित थे।
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