UP e-Challan Waiver Plan: किसी भी चीज को करने के अपने नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर पूरी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। जैसे, सड़क एवं यातायात नियमों को ही ले लीजिए। अगर सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाए और इनका पालन न किया जाए, तो काफी दिक्कतें हो सकती है। जैसे, जगह-जगह जाम लगता है, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं आदि। इसलिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ट्रैफिक को सुचारु रुप से चलाने पर काम किया जाता है।
e-Challan: खुशखबरी! इन लोगों के माफ होने वाले हैं चालान, ऐसे करें चेक आपकी गाड़ी से हटा या नहीं
UP Mein e-Challan Maaf Ho Rahe Hain: अगर आपकी गाड़ी का भी उत्तर प्रदेश में साल 2017 से 20121 के बीच चालान कटा है, तो अब वो माफ होने वाले हैं। आप ये चेक कर सकते हैं।
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किन लोगों का माफ होगा चालान?
- परिवहन विभाग के मुताबिक, 31 दिसंबर 2021 तक जो चालान कोर्ट में लंबित थे। उन्हें अब पोर्टल पर 'Disposed-Abated' की कैटेगरी में दिखाया जाएगा। यही नहीं, जिन लोगों का चालान कभी कोर्ट नहीं गया, लेकिन उनकी समय सीमा बीत चुकी है। तो ऐसे चालान को 'Closed-Time-Bar' के रूप में बंद किया जाएगा।
- ये जो चालान हैं उससे जुड़े हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फिटनेस परमिट वाहन ट्रांसफर जैसे बॉक्स भी खत्म हो जाएंगे। जान लें कि परिवहन विभाग के आंकड़ों की मानें तो, साल 2017 से 2021 तक कुचल 30 करोड़ 52 लाख ई-चालान कटे जिनमें से 17 करोड़ 59 लाख का मामला निपट चुका है। वहीं, जो 12 करोड़ 93 लाख चालान बचे हैं इन्हें अगले 30 दिनों में निपटाने का टारगेट रखा गया है।
आपका हट गया चालान या नहीं? ऐसे चेक करें:-
स्टेप 1
- अगर आपका भी वर्ष 2017 से 2021 के बीच यूपी में कोई चालान कटा है, तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका चालान माफ हुआ या नहीं
- इसके लिए आपको सबसे पहले इस आधिकारिक पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना है
- फिर यहां पर अपना गाड़ी नंबर भरना है और साथ ही स्क्रीन पर दिया हुआ कैप्चा कोड भी दर्ज करें
स्टेप 2
- इसके बाद आपको 'गेट डिटेल' वाले बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा
- इस ओटीपी को भरें और सबमिट करें जिसके बाद आपको स्टेटस दिखेगा
- चालान के आगे स्टेटस देख सकते हैं कि वो माफ हुआ है या अभी नहीं
नोट:- परिवहन विभाग के अनुसार जिन लोगों के गंभीर अपराध से जुड़े चालान है, सड़क हादसे या आईपीसी से संबंधित चालान है या फिर टैक्स से जुड़े चालान है। ऐसे लोगों के चालान माफ नहीं किए जाएंगे।