Number Plate Rules India: आजकल सड़कों पर कई ऐसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं जिनकी नंबर प्लेट या गाड़ी के पीछे जाट, गुर्जर, राजपूत, चौधरी, पंडित जैसी जातियों के नाम बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। कई लोग इसे अपनी पहचान या रुतबा दिखाने का तरीका मानते हैं।
सोशल मीडिया और सड़कों पर इस तरह की गाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो भी अक्सर वायरल होते रहते हैं। हालांकि बहुत से वाहन मालिक यह नहीं जानते कि गाड़ी की नंबर प्लेट या वाहन पर इस तरह की लिखावट से जुड़े कुछ नियम भी बनाए गए हैं। कई बार लोग बिना जानकारी के अपनी गाड़ी पर ऐसे शब्द लिखवा लेते हैं, जो बाद में उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।
ऐसे में जरूरी है कि वाहन मालिकों को इससे जुड़े नियमों और प्रावधानों की सही जानकारी हो, ताकि सड़क पर चलते समय किसी तरह की दिक्कत या कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
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क्या वाहन पर अपनी जाति लिखवा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या कहते हैं नियम ?
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन की नंबर प्लेट को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। नियमों के मुताबिक नंबर प्लेट का रंग, डिजाइन, फॉन्ट और आकार तय होता है और उस पर केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखा जा सकता है।
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क्या वाहन पर अपनी जाति लिखवा सकते हैं?
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इसके अलावा नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शब्द, जाति, पद, स्लोगन या स्टिकर लिखना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है। कई लोग नंबर प्लेट के ऊपर या नीचे अपनी जाति या उपनाम लिखवा लेते हैं, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
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कट सकता है इतना चालान
अगर कोई व्यक्ति नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करता है या उस पर अनधिकृत लिखावट करता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसी स्थिति में वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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कई राज्यों में नंबर प्लेट के नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 1000 से 5000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। इसके अलावा अगर नंबर प्लेट पूरी तरह नियमों के खिलाफ पाई जाती है तो पुलिस वाहन को जब्त भी कर सकती है या नंबर प्लेट बदलने के निर्देश दे सकती है।