अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी लोगों को पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में वो बैंक से अपने जरूरी कार्यों को कराने के लिए लोन का सहारा लेते हैं। लोन भी कई तरह के होते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोने आदि। ग्राहक अपनी-अपनी जरूरतों के आधार पर ये लोन लेते हैं। हालांकि, लोन लेने के बाद उसका भुगतान किस्तों में करना होता है। वहीं कई बार लोन लेने वाले शख्स की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। ऐसे में आपने कभी सोचा है कि उसकी मृत्यु होने के बाद लोन की जो राशि बच जाती है। उसका क्या होता है? ऐसी परिस्थितियों में कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या लोन की जो राशि बच जाती है उसका भुगतान उत्तराधिकारी को करना पड़ता है या इसको लेकर कोई नियम है। अगर आपको भी इस बारे में नहीं पता है। ऐसे में आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं -
जानना जरूरी: अगर लोन लेने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए, तो कौन चुकाएगा कर्ज? जानिए क्या कहता है नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Thu, 10 Nov 2022 12:47 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन