Indian Railways: यात्रियों को बेहतर सुविधा और उनके सफर को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। ट्रेन में सफर करते समय अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस स्थिति में भारतीय रेलवे द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसी वजह से किन्हीं और साधनों में सफर करने की बजाए लोग भारतीय रेलवे में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि, ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आपके पास टिकट का होना जरूरी है। टिकट के बिना ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ट्रेन में सफर करते वक्त यात्रियों का ट्रेन टिकट कहीं पर गुम हो जाता है। टिकट के गुम होने पर यात्री काफी परेशान हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी स्थिति जन्म लेती है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
Indian Railways: ट्रेन में सफर करते वक्त गुम हो गया है टिकट, तो करें यह काम, नहीं आएगी कोई समस्या
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अगर सफर के दौरान आपका ट्रेन टिकट कहीं गुम हो गया है। इस स्थिति में आप मोबाइल से भी अपना टिकट दिखा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास मोबाइल नहीं है। इस स्थिति में आप टिकट चेकर से अपना डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं।
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डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि ट्रेन टिकट गुम होने की स्थिति में आपको तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना है।
भारतीय रेलवे के अनुसार अगर आपने काउंटर से टिकट खरीदा है और आपका टिकट चार्ट बनने से पहले खो जाता है। इस स्थिति में आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये का चार्ज देना है।
इसके अलावा अगर आप चार्ट बनने के बाद टिकट गुम होने की सूचना देते हैं। ऐसे में आपको टिकट के 50 फीसदी तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं। ऐसे में आपको भारतीय रेलवे के इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
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