भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। इसी सिलसिले में भारतीय ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। ट्रेन में अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ यात्री तय की गई लिमिट से ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं।
रेल मंत्रालय अब लगेज नियमों को लेकर सख्ती कर रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए इस बारे में बताया कि रेलवे ने पहले से क्लास के आधार पर फ्री बैगेज अलाउंस तय कर रखा है। अगर कोई यात्री इससे ज्यादा सामान ले जाता है तो उसे सर चार्ज देना पड़ेगा।
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Indian Railways Luggage Rules In Hindi
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रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप द्वितीय श्रेणी में सफर कर रहे हैं तो अपने साथ 35 किलोग्राम तक लगेज निशुल्क लेकर जा सकते हैं। वहीं शुल्क देकर आप 70 किलोग्राम तक सामान लेकर सफर कर सकते हैं। स्लीपर क्लास में आप मुफ्त में 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं इसमें अधिकतम सीमा 80 किलोग्राम तय की गई है।
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वहीं एसी थ्री टियर में यात्री अपने साथ अधिकतम 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। यहीं इसकी अधिकतम सीमा भी है। सेकेंड एसी में 50 किलोग्राम तक सामान मुफ्त में लेकर जा सकते हैं। यहां इसकी अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम तय की गई है।
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इसके अलावा फर्स्ट एसी में यात्री 70 किलोग्राम तक सामान साथ लेकर जा सकते हैं। वहीं इस क्लास में आप शुल्क देकर 150 किलोग्राम तक सामान लेकर जा सकते हैं। रेलवे के मुताबिक आवश्यकता से ज्यादा लगेज ले जाने पर यात्रियों की सुविधा में बाधा आती है। इसके अलावा इससे सुरक्षा और सफाई में भी दिक्कतें आती हैं।
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गौर करने वाली बात है कि यह रेलवे का एक पुराना सर्कुलर है। इन प्रावधानों का उद्देश्य यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलना नहीं, बल्कि अन्य सहयात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाव करना है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रेलवे द्वारा लगेज से संबंधित कोई नया नियम लाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
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