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EPFO: इन कारणों से बंद हो सकता है आपका पीएफ खाता, जानिए क्या है नियम

Mon, 13 Jun 2022 03:01 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Mon, 13 Jun 2022 03:01 PM IST
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Epfo Alert PF Account Holders Never Make These Mistakes Otherwise Account May Close News in Hindi
EPFO Rules - फोटो : iStock

EPFO: देश में कई कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड खाता है। उनकी सैलरी का कुछ अंश हर महीने कटकर उनके पीएफ खाते में जमा होता रहता है। पीएफ खाते में जमा ये पैसे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करते हैं। कर्मचारी जब 60 वर्ष का हो जाता है। उस दौरान एक बड़ा अमाउंट उसके पीएफ खाते में जमा हो जाता है। इन पैसों की सहायता से कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकता है। अगर आपका भी पीएफ खाता है, ऐसे में आपको ईपीएफओ से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते, तो आपका ईपीएफओ अकाउंट बंद हो सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में, जिन्हें करने पर आपका प्रोविडेंट फंड खाता बंद हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एक बार पीएफ खाता बंद होने के बाद उसे दोबारा कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है?

Epfo Alert PF Account Holders Never Make These Mistakes Otherwise Account May Close News in Hindi
EPFO Rules - फोटो : iStock

अगर आपके पीएफ खाते में 36 महीनों तक किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। इस स्थिति में आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है। इसके अलावा अगर खाताधारक हमेशा के लिए विदेश में जाकर बस जाता है। इस स्थिति में भी पीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है।

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EPFO Rules - फोटो : istock

इसके अलावा अगर पीएफ खाताधारक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में भी खाताधारक के पीएफ खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है।

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EPFO Rules - फोटो : iStock

वहीं अगर पीएफ खाताधारक अपने प्रोविडेंट फंड में से रिटायरमेंट का सारा फंड निकाल लेता है, तो इस स्थिति में भी उसका खाता निष्क्रिय हो जाता है। पीएफ खाता निष्क्रिय होने के बाद उसे आप दोबारा चालू करवा सकते हैं।

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EPFO Rules - फोटो : istock

पीएफ खाते को दोबारा चालू करवाने के लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जाकर एक एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन देने के बाद आपका निष्क्रिय पीएफ खाता दोबारा चालू हो सकता है। निष्क्रिय हुए पीएफ खाते में भी ब्याज के पैसे आते रहते हैं। 

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