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ATM Card: क्या मृतक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है नियम

Wed, 16 Feb 2022 02:04 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 16 Feb 2022 02:04 PM IST
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Banking Rules you will be jailed for withdrawing money from dead persons ATM card know the rules
मृतक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है जेल - फोटो : istock

बैंकिंग दुनिया में हुए कई अहम बदलावों ने हमारा काम और भी आसान बना दिया है। जहां पहले हमें पैसे निकालने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, वहीं अब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने हमें इससे छुटकारा दिला दिया है। अब हम जब चाहें इनकी मदद से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ कई तरह के खतरे भी बढ़े हैं। कई लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर मासूम लोगों के साथ ठगी करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग को और भी सुरक्षित बनाने के लिए तमाम नियम बनाए गए हैं। जिसका पालन करना बेहद जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर आपको परेशानी हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उनके रिश्तेदार उसके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। 

Banking Rules you will be jailed for withdrawing money from dead persons ATM card know the rules
मृतक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है जेल - फोटो : istock

क्या है सही तरीका

  • किसी की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से पैसे निकालना बिल्कुल गैरकानूनी है। इतना ही नहीं नॉमिनी भी मृतक के अकाउंट से एटीएम के द्वारा पैसे नहीं निकाल सकता है। कानून के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से एटीएम द्वारा पैसे निकालना गलत है। जब तक आप व्यक्ति की मृत्यु  के बाद उसकी सारी संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा लेते तब तक आप उनके पैसों के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। 
Banking Rules you will be jailed for withdrawing money from dead persons ATM card know the rules
मृतक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है जेल - फोटो : istock
  • ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक को सूचित करना होगा कि, खाताधारक की मौत हो गई है। इसके बाद नॉमिनी सारी प्रक्रिया पूरी करके पैसे निकाल सकता है। वहीं अगर उस अकाउंट में एक से ज्यादा नॉमिनी है, तो सभी नॉमिनी का सहमति पत्र बैंक को दिखाकर अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
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Banking Rules you will be jailed for withdrawing money from dead persons ATM card know the rules
मृतक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है जेल - फोटो : Istock
  • अगर नॉमिनी पैसों पर क्लेम करना चाहता है, तो बैंक जाकर उसे क्लेम फॉर्म फील करना होगा। साथ ही नॉमिनी को बैंक का पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, चेक बुक, एटीएम, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड, बिजली का बिल, पैन कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इसके बाद सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा और मृतक का खाता बंद कर दिया जाएगा।
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मृतक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है जेल - फोटो : Istock

उत्तराधिकारी कर सकते हैं क्लेम

  • अगर मृतक के अकाउंट में कोई भी नॉमिनी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस अकाउंट का पैसा सभी उत्तराधिकारियों में बराबर बांटा जा सकता है। इसके लिए उत्तराधिकारी को अपना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट में जमा पैसा उत्तराधिकारी को कानूनी तौर पर सौंप दिया जाएगा।
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