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3.5 लाख तक आमदनी वालों को हुआ 50 फीसदी नुकसान, जानिए कैसे

Thu, 02 Feb 2017 06:28 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 02 Feb 2017 06:28 PM IST
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taxpayers with 3.5 lakh salary will have 50 percent loss
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में टैक्स की नई दरों की घोषणा तो की, लेकिन इससे 3.5 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स छूट में 50 फीसदी का नुकसान हो गया है। इससे ऐसे लोगों की टैक्स देनदारी में कटौती कर दी गई है, जिससे इतनी आमदनी वालों को मायूसी हाथ में लगी है। 

ऐसे हुआ 50 फीसदी का नुकसान

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Budget
पहले 3.5 लाख तक की सालाना इनकम वालों को टैक्स में 5 हजार रुपये की छूट मिलती थी। अब इसको घटाकर के 2.5 हजार रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगले वित्त वर्ष में रिटर्न फाइल करते वक्त ऐसे व्यक्तियों को केवल 2.5 हजार की छूट मिलेगी। 

एनपीएस से विदड्रॉल करने पर देना होगा 60 फीसदी टैक्स

taxpayers with 3.5 lakh salary will have 50 percent loss
इसके अलावा अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम से किसी तरह का विदड्रॉल किया तो भी आपको 60 फीसदी टैक्स देना होगा। इसमें केवल आपको 40 फीसदी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। 
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एक से ज्यादा मकान होने पर नहीं मिलेगी टैक्स में छूट

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अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान हैं, तौ आपको होम लोन के  इंटरेस्ट पर किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत आप 2 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आपके पास केवल एक मकान हो। 
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