अब से नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करना आसान हो गया है। पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड (पीएफआरडीए) ने निवेश करने के तरीकों को काफी सरल कर दिया है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति इसमें खाता खोल सकेगा। इसके साथ ही पीएफआरडीए ने अब मिनिमम बैलेंस रखने के अमाउंट को भी काफी कम कर दिया है। वहीं अब खाताधारक मोबाइल ऐप के जरिए भी कई सारे काम कर सकेंगे।
हजार रुपये में कर सकेंगे इस पेंशन स्कीम में निवेश, हुए 5 जरूरी बदलाव
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एनपीएस खाताधारक अब अपने टियर 1 खाते में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम हजार रुपये का निवेश कर सकते हैं। पहले इसके लिए न्यूनतम राशि 6 हजार रुपये थी, जिसको घटाकर के इतना कर दिया गया है। पहले राशि जमा न करने पर अकाउंट फ्रीज हो जाता था।
पीएफआरडीए ने इसके साथ ही टियर 1 अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। पहले एक वित्तीय वर्ष में 2000 का बैलेंस रखने और कम से कम 250 रुपये का निवेश करना जरूरी होता था।
ऑनलाइन कर सकते हैं आधार से लिंक
अब एनपीएस खाताधारक अपने पेंशन खाते को ऑनलाइन आधार से लिंक कर सकेंगे। पीएफआरडीए ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर इसकी सुविधा शुरू कर दी है। आधार से लिंक करने के लिए खाताधारक को अपनी आधार संख्या सबमिट करनी होगी, जिसके बाद उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से वैरिफाई होने के बाद एनपीएस अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा।
पीएफआरडीए ने खाताधारकों को पेंशन स्कीम और फंड मैनेजर में बदलाव करने की मंजूरी भी दे दी है। अब खाताधारक अपने पेंशन फंड मैनेजर को साल में एक बार और स्कीम व इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में दो बार बदलाव कर सकेंगे।