एक अक्तूबर 2021 यानी आज से भारत में रुपये- पैसे से जुड़े नौ बड़े बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक ओर जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है । नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय और बैंकिंग से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे। इन बदलावों में गैस सिलिंडर के दाम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम, दिल्ली में निजी शराब दुकानें, कुछ बैंकों की चेकबुक, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम, आदि शामिल हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
New Rules: ATM, पेंशन और सिलिंडर से लेकर चेकबुक तक, आज से बदल गए ये नौ बड़े नियम
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चेकबुक बंद : तीन बैंकों के ग्राहकों पर असर
आज से तीन बैंकों- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) अमान्य हो गए हैं। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है।
डीमैट खाता: डीमैट वे ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी।
ऑटो डेबिट : ग्राहकों की मंजूरी जरूरी
1 अक्तूबर, 2021 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो गया है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास ऑटो डेबिट का मैसेज भेजना होगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बदले गैस सिलिंडर के दाम
तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम में 43.5 रुपये का इजाफा कर दिया है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
इतना हुआ 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर का दाम
आज एक अक्तूबर से दिल्ली में 19 किलो वाले कामर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत 1693 रुपये से बढ़कर 1736.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसका दाम 1805.5 रुपये हो गया है, मुंबई में 1685 रुपये और चेन्नई में 1867.5 रुपये।
पेंशन : जमा करने होंगे जीवन प्रमाण पत्र
एक अक्तूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।