कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में ज्यादातर लोग डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं। इसके चलते देश में ऑनलाइन पेमेंट का चलन बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को पैसा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लेनदेन के लिए ऑनलाइन माध्यम को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रयास करते हैं। लेकिन हाल ही में बिहार में कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है।
छात्रों के खाते में आए करोड़ों रुपये: गलती से खाते में आएं पैसे, तो क्या करें? जानिए क्या है RBI का नियम?
केस दर्ज कराने का अधिकार
अगर आपने गलती से किसी की खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो पैसा वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा, ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। इसके बाद पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराएं। फिर एफआईआर की एक कॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी।
बैंक करेगा निकाले गए पैसों की जांच
बैंक एफआईआर के तहत निकाले गए पैसे की जांच करेगा। बैंक आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसा जमा कर दिया है, तो पहला काम यह है कि आप अपने बैंक में जाकर पता लगाएं कि आपने किसी शख्स के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसके बाद जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके बैंक से जाकर मिलें।
क्या है RBI का नियम?
गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपको पैसा मिल सकता है। इसके लिए पहला काम यह है कि आप बैंक को इसके बारे में सूचित करें और विस्तार से जानकारी दें। रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है, तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक को इस घटना की जानकारी देनी होगी। इससे आपका पैसा बच सकता है। अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से पैसा निकाल लेता है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत करते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेनदेन होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्कता जरूरी है।
पैसा वापस नहीं किया तो क्या होगा?
यदि जांच में यह पया गया कि पैसे गलती से आपके खाते में आए हैं, तो आपको उस रकम को लौटाना होगा। अगर आप पैसे वापस करने से इनकार कर देते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। परिणाम स्वरूप आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हाल ही में बिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। जब शख्स ने साढ़े पांच लाख रुपये लौटाने से मना कर दिया, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, ये मामला है खगड़िया जिले में बख्तियारपुर गांव का, जहां रंजीत दास नाम के शख्स के खाते में अचानक साढ़े पांच लाख रुपये आए थे और उसने ये पैसे बैंक से निकाल लिए। इसके बाद बैंक को अपनी गलती का अहसास हुआ तो उनसे पैसे वापस मांगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बैंक द्वारा बार-बार भेजे गए नोटिस के बावजूद रंजीत ने पैसे वापस नहीं किए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।