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व्यापारी की गोली मारने के दो दोषियों को उम्रकैद

Wed, 27 Aug 2014 11:50 PM IST
सोनीपत
सोनीपत Updated Wed, 27 Aug 2014 11:50 PM IST
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शहर के रोहतक रोड पर लगभग दो वर्ष पहले व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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रोहतक रोड पर ज्योति सेल्स एजेंसी चला रहे व्यापारी राजकुमार गोयल की 17 सितंबर 2012 को उसके ही घर में घुसकर दो नकाबपोश युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने व्यापारी के परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। मृतक के बेटे नवीन उर्फ सोनू ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उनका परिवार दुकान के ऊपर बने मकान में रहता है। 17 सितंबर देर रात को दो बाइक सवार युवक वहां पहुंचे। दोनों ही हथियारबंद बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। घर में घुसने से पहले उन्होंने शटर बजाकर उन्हें आवाज मारकर खुलवाया था। जैसे ही मेरे पिता राजकुमार गोयल ने शटर खोला तो बदमाश अंदर घुस आए और शटर बंद कर उन पर गोली चला दी।
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गोली राजकुमार की गर्दन व बाजू में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब मैं नीचे आया तो बदमाशों ने मेरे साथ भी मारपीट की। ऊपर जाकर महिलाओं के साथ भी  मारपीट की और पिछले गेट से फरार हो गए। सोनू ने बताया कि हाथापाई के दौरान उसने एक युवक की पहचान बीबीपुर गांव निवासी नीरज के रूप में की है, जो करीब चार साल पहले उनके यहां ड्राइवर था और वह हटाने की रंजिश रखे हुए था। पुलिस ने उस समय मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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 पुलिस जांच में हत्या करने के आरोप में गांव बीबीपुर निवासी नीरज, शादीपुरा निवासी मनीष का नाम सामने आया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस ने बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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