एक और नूडल का सैंपल फेल, पौने दो गुना अधिक मिला सीसा
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मैगी में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य मानकों से ज्यादा सीसा (लेड) पाए जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक और नामी ब्रांड यप्पी नूडल्स में भी मानक से अधिक लेड पाया गया है।
इसके नूडल्स में लेड की मात्रा मानक से पौने दो गुना तो इसके मसाले में करीब डेढ़ गुना अधिक मिली है। एफडीए टीम कंपनी व विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।
खाद्य सुरक्षा विभाग अलीगढ़ की टीम ने 21 मई 2015 को किशनपुर तिराहा स्थित सोढ़ी कांप्लेक्स स्थित विशाल मेगा मार्ट में मैगी नूडल्स के साथ यप्पी नूडल्स समेत कई अन्य नामी गिरामी कंपनियों के नूडल्स के करीब आठ नमूने भरे थे। इन्हें जांच के लिए मेरठ प्रयोगशाला भेजा गया।
शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में आईटीसी कंपनी के प्रोडक्ट यप्पी नूडल्स में निर्धारित मानक 1 पीपीएम के बजाय 1.705 पीपीएम लेड मिला है। जो मानक से करीब पौने दो गुना ज्यादा है।
कंपनी के खिलाफ हो सकता है केस
यही नहीं इसके पेस्ट मेकर मसाले में भी 2.5 पीपीएम के बजाय 3.24 पीपीएम लेड मिला है। जो मानक से करीब डेढ़ गुना ज्यादा है। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इसकी रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग को भेजी जाएगी। यहां से अनुमति मिलने के बाद कंपनी एवं विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमानुसार किसी भी खाद्य वस्तु में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ पाए जाने पर टीम को 14 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स को भेजनी होती है। इस दौरान एसएसओ भी उस पदार्थ की जांच कर सकता है।
रिपोर्ट कमिश्नर को भेज दी जाती है। वहां से अनुमति मिलने के बाद उत्पाद को प्रतिबंधित कर कंपनी व विक्रेता पर मुकदमा दर्ज होता है। यप्पी नूडल्स में प्रतिबंधित लेड पाए जाने के बाद पूरे जनपद में इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जहां भी इसके पैक पाए गए, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।