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सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें, याचिका खारिज

Thu, 30 Oct 2014 08:28 AM IST
Updated Thu, 30 Oct 2014 08:28 AM IST
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witness identify salman khan, court rejected salman khan petition

राजस्थान में काले हिरण शिकार प्रकरण के तहत फिल्म अभिनेता सलमान खान तथा अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे व नीलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

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जोधपुर की निचली अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को एक और गवाह ने तब्बू, सोनाली बेंद्रे व नीलम को पहचान लिया। गवाब ने कहा कि कांकाणी क्षेत्र में काले हिरण के शिकार के दौरान गोली चलने की आवाज के बाद जब मौके पर पहुंचा, तो सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और तीनों महिलाएं पीछे बैठी हुई थीं।
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सलमान खान ने अदालत में हाजिरी माफी की अर्जी लगाई हुई है, लेकिन तीनों अभिनेत्री लगातार दो दिन से अदालत में पेश हो रही हैं। इससे पूर्व तीनों अभिनेत्रियों की पहचान मंगलवार को गवाह शेराराम ने की थी। सीजेएम (ग्रामीण) अदालत में बुधवार को गवाह मांगी लाल ने बताया कि 1 अक्टूबर 1998 की रात वह सो रहा था।

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गवाहों ने की पहचान

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गोली चलने के बाद वह शेराराम के साथ मौके पर गया, जहां जिप्सी में बैठे लोग काले हिरण का शिकार कर रहे थे। गवाह ने अदालत को बताया कि उसने जिप्सी का पीछा किया। जिप्सी सलमान खान चला रहे थे और उनके साथ आगे एक व्यक्ति और बैठा था। वहीं अदालत में उपस्थित तीनों महिलाएं पीछे अन्य स्थानीय व्यक्ति के साथ बैठी थीं।

अदालत में बचाव के पक्ष के वकील ने गवाह शेराराम व मांगी लाल से जिरह की। बचाव पक्ष के वकील ने दोनों गवाहों से सवाल किया था कि क्या वे शिकार करनेवालों को पहचान सकते हैं, तो दोनों गवाहों ने हां में जवाब दिया और अदालत में दोनों ने तीनों अभिनेत्रियों की पहचान की।

मामले के तहत सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली व नीलम पर 1-2 अक्टूबर 1998 की रात को फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव के पास दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है।

सलमान की पुनर्विचार याचिका खारिज

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जोधपुर में हाईकोर्ट ने बुधवार को सलमान खान की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने काले हिरण शिकार प्रकरण व अवैध हथियार मामले, दोनों की सुनवाई साथ-साथ करने की अपील की थी।

सलमान खान पर काले हिरणों का शिकार करने के साथ अवैध हथियार रखने का भी मुकदमा दर्ज किया गया था। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जिस बंदूक से हिरणों पर गोलियां चलाई थीं, उसकी लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी।

उस बंदूक का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया गया था। इससे पूर्व निचली अदालत व जिला अदालत में यह याचिका खारिज हो चुकी थी। इसी मामले में सलमान 29 जनवरी 14 को निचली अदालत में सुनवाई के लिए पेश हुए थे।

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