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रेलवे में वेटिंग टिकट लेकर यात्री नहीं कर पाएंगे सफर
अवधेश शुक्ला
Updated Sun, 21 Jul 2013 03:28 AM IST
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यदि आप वेटिंग टिकट लेकर सफर कर रहे हैं तो टीटीई स्टाफ आपको किसी भी स्टेशन पर उतार सकता है। इतना ही नहीं वह आप से जुर्माना भी वसूल सकता है।
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रेल मंत्रालय के इस आदेश को टीटीई स्टाफ ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पुराने नियमानुसार रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है।
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अब किसी भी तरह की वेटिंग टिकट को ट्रेन में मान्यता नहीं मिलेगी। बता दें कि इससे पहले इस तरह का नियम केवल ई-टिकट के वेटिंग टिकट पर ही लागू था।
यात्रियों को यह होगा फायदा
स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों अब भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसी के बाद स्लीपर कोच केयात्रियों को भीड़ से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने यहकदम उठाया है। हालांकि इस नियम से रेलवे को प्रतिमाह लाखों का नुकसान होगा।
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सीट खाली तो वेटिंग टिकट मान्य
सीट खाली होने पर टीटीई स्टाफ वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को जगह देखा, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्रेन में सवार होने से पहले चीफ टीटीई से संपर्क करना होगा। यदि ट्रेन फुल है तो यात्री वेटिंग टिकट पर सफर नहीं कर पाएंगे।
यात्रियों की शिकायत पर संज्ञान
मंडल अफसरों ने बताया कि यह आदेश यात्रियों की शिकायत और सुझाव पर जारी किया गया है। यात्री लगातार शिकायत कर रहे थे कि सीट कंफर्म होने के बावजूद सफर में कई तरह की दिक्कतें आती हैं।
सबसे ज्यादा परेशानी वेटिंग टिकट के यात्रियों से होती है, वे सीट पर कब्जा कर लेते हैं और टीटीई के कहने पर भी खाली नहीं करते हैं। मारपीट की नौबत आ जाती है।