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मनोरंजन चैनलों पर हर घंटे सिर्फ 12 मिनट का विज्ञापन?

Tue, 01 Oct 2013 12:04 AM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Tue, 01 Oct 2013 12:04 AM IST
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trai likely to implement cap on ads on tv channels

ब्रॉडकास्ट रेग्यूलेटर ट्राई गैर न्यूज चैनलों पर एक घंटे में सिर्फ 12 मिनट विज्ञापन की हदबंदी को मंगलवार से लागू कर सकता है।

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सोमवार को ब्रॉडकास्टरों को विज्ञापन अवधि घटा कर 12 मिनट तक करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो गई।

हालांकि मंगलवार को ट्राई को यह नियम लागू करने से एक ही चीज रोक सकती है और यह है ब्रॉडकास्टरों की ओर से टीडीसैट में की गई अपील।

कुछ सूत्रों का कहना है कि टीडीसैट ने इस पर स्टे नहीं लगाया है। लिहाजा मंगलवार को 12 मिनट विज्ञापन का नियम लागू हो सकता है।

नियम के मुताबिक चैनलों को हर सप्ताह हर दिन प्रति घंटे दिखाए जाने वालों विज्ञापनों से संबंधित एक रिपोर्ट ट्राई के सामने रखनी होगी।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन अपने सदस्यों को एक अक्टूबर तक हर घंटे विज्ञापनों की अवधि घटा कर 12 मिनट करने को राजी करने पर सहमत हो गया था। लेकिन इसके सदस्यों के बीच इसे लेकर सहमति नहीं थी।


टीडीसैट ने इस मामले में न्यूज चैनलों की प्रतिनिधि संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनबीए को राहत दी हुई है।

पिछले 30 अगस्त को टीडीसैट ने एक निर्देश जारी कर कहा था कि अगले आदेश तक ट्राई विज्ञापनों से संबंधित नए नियमों का पालन न करने के मामले में न्यूज चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
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इसके अलावा इसने न्यूज चैनलों को साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करने संबंधी नियमों से भी छूट दे दी थी।

इस बीच, टीडीसैट ने कहा है कि न्यूज चैनल ईमानदारी से हर घंटे दिखाए जाने वाले विज्ञापन का रिकार्ड रखें। ट्रिब्यूनल की ओर से इसकी समीक्षा की जाएगी।

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